सुप्रीम कोर्ट।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी। इसके साथ ही केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केवल एक याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया है और यह गुरुवार रात आठ बजे उन्हें दिया गया।
अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वे एक सप्ताह में जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख तय की। शीर्ष अदालत ने मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से 14 अगस्त को इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।