सुप्रीम कोर्ट (फाइल)
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टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा पाए चार दोषियों को जमानत के खिलाफ याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय आठ जुलाई को सुनवाई करेगा। इन सभी को उच्च न्यायालय ने जमानत दी है। पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आठ जुलाई को अपलोड की गई सूची के मुताबिक, ये याचिकाएं न्यायमूर्ति बेला एम.त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आएंगी। उच्च न्यायालय ने 12 फरवरी को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार को उनकी दोषसिद्धी और सजा को चुनौती देने वाली उनकी अपीलों के लंबित रहने तक उनकी सजा निलंबित कर दी थी। अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। उच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया था कि दोषी 14 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं।
जमानत की अवधि दो महीने सीमित करने का उच्च न्यायालय का आदेश ‘गलत’: उच्चतम न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के उस आदेश को ‘त्रुटिपूर्ण’ करार दिया, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी को दी गई जमानत की अवधि दो महीने के लिए सीमित कर दी गई थी।