NEET, Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने फिर से राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक)-2024 की काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया और उन्हें 8 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
इससे पहले बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने NTA और अन्य की ओर से दायर याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था। याचिका में NEET-UG 2024 से संबंधित याचिकाओं को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोटिस जारी कर केंद्र, एनटीए और अन्य से भी जवाब मांगा था। नोटिस नीट-यूजी 2024 को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर जारी किया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की।