Kerala Court Sentences Man From Madhya Pradesh To Cumulative 33yrs For Rape Of Minor Girl – Amar Ujala Hindi News Live


केरल के देविकुलम की विशेष अदालत के न्यायाधीश जॉनसन एम आई ने 27 वर्षीय खेमसिंह अय्याम को बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम और आईपीसी के तहत दोषी ठहराया। विभिन्न अपराधों के लिए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 


दुष्कर्म (सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति को पश्चिम बंगाल की 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। देविकुलम की विशेष अदालत के न्यायाधीश जॉनसन एम आई ने 27 वर्षीय खेमसिंह अय्याम को बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और आईपीसी के तहत विभिन्न अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

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दोषी पर 1.5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

विशेष लोक अभियोजक स्मिजू के दास ने कहा कि खेमसिंह अय्याम इस मामले में दूसरा आरोपी है। मुख्य आरोपी महेश कुमार यादव को जमानत दी गई थी और इसके बाद वो फरार हो गया था। अदालत ने खेम सिंह अय्याम पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जो कि पीड़िता को दिया जाएगा। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इडुक्की-थोडुपुझा को भी निर्देश दिया है कि पीड़िता को मुआवजा दिया जाए। 

रोजगार की तलाश में इडुक्की आया था परिवार

अदालत में अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि नाबालिग अपने माता-पिता के साथ इडुक्की के राजकुमारी गांव में आई थी। किशोरी के माता-पिता रोजगार की तलाश के लिए राज्य में आए थे। आगे बताया गया है कि महेश कुमार यादव किशोरी के माता-पिता का परिचित था। महेश कुमार, किशोर को अय्याम के घर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वर्ष 2022 में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके बाद अय्याम द्वारा किशोरी को धमकाया गया। इसके बाद अय्याम किशोरी को पूपारा ले गया और वहां भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बताया गया है कि किशोरी के साथ सामुहिक दुष्कर्म भी किया गया। 



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