पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और सीएम ममता बनर्जी
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पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस मानहानि मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील एस.एन. मुखर्जी ने न्यायमूर्ति आई.पी. मुखर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। वकील ने कहा कि उनकी जिस टिप्पणी की बात हो रही है वह दो नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के संबंध में सार्वजनिक दायित्व निभाने से जुड़ी है।
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मामले में गुरुवार को बोस के वकील पेश करेंगे दलील
ममता बनर्जी के वकील ने आगे कहा कि राज्यपाल ने समाचारों का हवाला दिया है, लेकिन उन्होंने मानहानि मामले में प्रकाशनों को पक्षकार नहीं बनाया है। हालांकि इस पर पीठ ने कहा कि मामले पर गुरुवार को सुनवाई होगी जब राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे।
न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने 16 जुलाई को दिया था अंतरिम आदेश
बता दें कि न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने तृणमूल कांग्रेस के दो नवनिर्वाचित विधायकों सयंतिका बनर्जी और रेयात हुसैन सरकार के शपथ ग्रहण पर विवाद से संबंधित एक प्रशासनिक बैठक के दौरान कुछ टिप्पणी करने के लिए ममता बनर्जी और तीन अन्य के खिलाफ राज्यपाल की तरफ से दायर मानहानि के मुकदमे पर 16 जुलाई को अंतरिम आदेश पारित किया था।