सशस्त्र बल।
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केंद्रीय सशस्त्र बलों के ऐसे जांबाज, जो प्रतिकूल और कठिन परिस्थितियों में जोखिम उठाकर अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, उन्हें कुछ विशेष भत्ते प्रदान किए जाते हैं। उन्हीं भत्तों को आयकर से छूट प्रदान की गई है। विभिन्न भत्तों के लिए आयकर विभाग ने छूट की एक सीमा तय की है। ये भत्ते, आमतौर पर तय होते हैं और कर्मियों द्वारा किए गए वास्तविक व्यय पर निर्भर नहीं होते हैं। आयकर अधिनियम, इन भत्तों के लिए एक निश्चित सीमा तक पूर्ण छूट की अनुमति देता है।
आयकर विभाग के मुताबिक, विशेष प्रतिपूरक भत्ते (पहाड़ी क्षेत्र), (कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन) में 300 रुपये से लेकर 7000 रुपये प्रतिमाह तक की छूट प्रदान की गई है। यह छूट ‘व्यक्तिगत वेतनभोगी कर्मचारी’ की श्रेणी में रहेगी। सीमा क्षेत्र भत्ता, दूरस्थ इलाका भत्ता, अशांत क्षेत्र भत्ता व कठिन क्षेत्र भत्ता (कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन), इसमें ‘व्यक्तिगत वेतन भोगी कर्मचारी’ की श्रेणी में 200 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रतिमाह तक की छूट दी गई है। जनजातीय क्षेत्र, विशेष प्रतिपूरक, अनुसूचित क्षेत्र या एजेंसी क्षेत्र भत्ता (कुछ स्थानों के अधीन) में 200 रुपये प्रतिमाह, आयकर छूट प्रदान की गई है।
प्रतिपूरक क्षेत्र क्षेत्र भत्ता (कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन), इसमें भी 2600 रुपये प्रतिमाह आयकर की छूट दी गई है। प्रतिपूरक संशोधित फील्ड क्षेत्र भत्ता, (कुछ शर्तों और स्थानों के अधीन), इसमें 1000 रुपये प्रतिमाह की छूट दी गई है। ऐसे जवान, जो अपने स्थायी स्थानों से दूर के क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र बलों के सदस्यों के रूप में तैनात हैं और वे उग्रवाद विरोधी भत्ते के हकदार हैं, उन्हें आयकर में प्रतिमाह 3900 रुपये की छूट प्रदान की जाएगी। इसमें सशस्त्र बलों के व्यक्तिगत सदस्यों की श्रेणी में यह छूट दी जाएगी। भूमिगत खदानों में विषम व अप्राकृतिक जलवायु में काम करने वाले कर्मचारियों को भूमिगत भत्ता दिया जाता है। इन्हें भी बतौर ‘व्यक्तिगत वेतनभोगी कर्मचारी’, 800 रुपये प्रतिमाह तक की छूट मिलेगी।