पोलियो (सांकेतिक तस्वीर)
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केंद्र सरकार ने पोलियो प्रभावित 11 देशों की यात्रा से पूर्व टीकाकरण अनिवार्य किया है। बगैर टीकाकरण प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर रोक बढ़ाने के साथ ही निगरानी शुरू कर दी है। मंत्रालय ने पुराने नियम में संशोधन करते हुए यात्रियों के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी) के अलावा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन (आईपीवी) को भी मान्यता दी है। यह खुराक यात्रा से कम से कम चार सप्ताह पहले लेना अनिवार्य है। दोनों में से किसी भी एक टीके की खुराक का प्रमाणपत्र मान्य होगा।
जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, कैमरून, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया और सीरिया को स्थानिक देश की श्रेणी में रखा है। वहीं मलावी, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, कांगो और डीआर कांगो को पोलियो वायरस प्रसार की श्रेणी में रखा है। सरकार ने बीते एक मई से इन देशों के आवागमन पर निगरानी भी शुरू कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य महानिदेशालय की सहायक महानिदेशक डॉ. शिखा वर्धन ने जारी पत्र में कहा है कि भारतीयों या फिर विदेशी नागरिकों के लिए उम्र और टीकाकरण की स्थिति की परवाह किए बिना प्रस्थान से पहले एक खुराक लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि आगामी समय में संक्रमण प्रभावित देशों की सूची में संशोधन भी किया जा सकता है।
इन देशों की बढ़ाई निगरानी
सरकार ने पोलियो प्रभावित अफगानिस्तान, कैमरून, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया, सीरिया के साथ मलावी, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, कांगो और डीआर कांगो के आवागमन की निगरानी शुरू की।
यात्रा से पहले या बाद में जरूर कराएं टीकाकरण
मंत्रालय ने पोलियो प्रभावित देशों से लौटने वाले भारतीयों से अपील की है कि अगर उन्होंने यात्रा से पहले या बाद में टीकाकरण नहीं कराया है तो इसे प्राथमिकता पर रखें। इसके लिए स्थानीय जिला अस्पताल या स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। डॉ. शिखा वर्धन ने बताया कि सभी जिलों में तैनात जिला टीकाकरण अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग या फिर बच्चे और किशोर सभी आयु वर्ग को इसमें शामिल किया है।